कोरोना का कहर! आदेश 31 मार्च तक बन्द रहेंगे शॉपिंग मॉल

देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रही है. बक्सर जिलाधिकारी का आदेश 31 मार्च तक बन्द रहेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल
कोरोना का कहर! आदेश 31 मार्च तक बन्द रहेंगे शॉपिंग मॉल
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रही है. बक्सर जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए जिला में कार्यरत सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यामशाला, स्विमिंग पुल को 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।
आदेश में बताया है कि ऐसे भीड़ समूह( शादी विवाह को छोड़कर) जहां पर लोगों की संख्या 50 से अधिक है उसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है. सभी प्रमुख दुकानों रेस्टोरेंट को हिदायत दिया जाता है कि अपने दुकान के मुख्य द्वार पर आने वाले लोगों के लिए आवश्यक मात्रा में हैंड सैनिटाइजर को रखना सुनिश्चित करेंगे।
हैंड सैनिटाइजर के उपयोग के बाद ही दुकान के अंदर प्रवेश किया जाए। एक समय में अधिक से अधिक 10 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही साथ सभी निजी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सूचना तीन घण्टे के अंदर सिविल सर्जन को देना सुनिश्चित करेंगे।
ज्ञात हो कि जिला की सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज संस्थान कोचिंग 31 मार्च तक बन्द रखने का आदेश पूर्व से ही दे दिया गया है।
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